मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (CM Himanta biswa sarma) के नेतृत्व वाली असम सरकार ने 10 साल के लिए आरक्षण प्रदान करके नगर निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग ले सकें।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (CM Himanta biswa sarma) की अध्यक्षता में दिसपुर में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका (Pijush Hazarika) ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि बैठक में इस उद्देश्य के लिए असम नगर अधिनियम, 1956 और गुवाहाटी नगर निगम अधिनियम, 1969 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट (Assam Cabinet) ने किसानों को उनकी जमीन में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए असम कृषि वानिकी विकास बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी और यह किसानों, उद्योग और अन्य हितधारकों के बीच साझेदारी स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल (Assam Cabinet) ने आठ सितंबर को माजुली नाव दुर्घटना में मारे गए दो व्यक्तियों इंद्रेश्वर बोरा और परिमिता दास के परिवार को सरकारी नौकरी देने का भी फैसला किया है।

  1. मंत्रिपरिषद (Assam Cabinet) ने यह भी निर्णय लिया कि कारागार निदेशालय के तहत महिला वार्डन के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSLC) में बदलने के लिए असम जेल सेवा नियम, 1986 में संशोधन किया जाएगा।
  2. मंत्री हजारिका ने कहा कि लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए हेराका सेवा ट्रस्ट को यहां 8.02 एकड़ भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।
  3. कैबिनेट (Assam Cabinet) ने असम खरीद वरीयता नीति, 2021 को मंजूरी दी जिसके तहत राज्य के स्टार्ट-अप के साथ-साथ स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वरीयता दी जाएगी।
  4. बैठक में IIT, गुवाहाटी के सहयोग से उनके परिसर में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।