असम में अब नशे में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। Assam police अब नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसको लेकर पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया जागरूक किया जा रहा है।

DGPAssamPolice के फेसबुक वॉल पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 'देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नशे में या नशे की लत में गाड़ी चलाना अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अनुसार दोषियों को जेल भी हो सकती है।'

इसी क्रम असम पुलिस ने राज्य के जामुगुड़ी में एक व्यक्ति को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर DGPAssamPolice ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सूचना भी जारी की है।

इस व्यक्ति को हिरासत में इसलिए लिया गया क्योंकि बिना लाइसेंस के स्कूल बस चला रहे इस चालक की बस में कई छात्र थे। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी असम पुलिस ने एक ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए हर छात्र को उनके घर छोड़ने का इंतजाम भी किया।