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असम विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 पारित किया। मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021, जो अब एक कानून बन गया है, का उद्देश्य असम में मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा सोमवार को विधानसभा में विधेयक पेश किया गया और इसे पारित कर दिया गया, जिससे यह एक कानून बन गया।
बता दें कि विधेयक "राज्य के बाहर मवेशियों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की परिकल्पना करता है।" मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, अधिनियम का उद्देश्य पड़ोसी बांग्लादेश में उनकी तस्करी को नियंत्रित करने के लिए असम के माध्यम से गायों के अंतरराज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध लगाना है। सीएम सरमा ने कहा कि यह अधिनियम मंदिरों के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में वध, बिक्री और गोमांस के सेवन पर प्रतिबंध सुनिश्चित करेगा।
यदि अधिकारियों को वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो नया कानून राज्य के भीतर या बाहर गोवंश के परिवहन की जांच करेगा।
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