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गुवाहाटी: विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को असम के आठ (8) जिलों में विस्तारित किया गया है। असम के आठ जिलों में AFSPA के तहत "अशांत क्षेत्र" टैग 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।
AFSPA को असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में लागू किया गया है। यह असम गृह और राजनीतिक विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है।
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हालाँकि असम के कछार जिले के लखीपुर उप-मंडल से अशांत क्षेत्र टैग हटा लिया गया है। असम में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लखीपुर से AFSPA हटा लिया गया है।
यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि केंद्र ने पिछले सप्ताह कहा था कि उसने अप्रैल से असम, नागालैंड और मणिपुर में AFSPA के तहत घोषित अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। असम को 27-28 नवंबर, 1990 की मध्यरात्रि के दौरान AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था।
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तब से असम में AFSPA का दायरा हर छह महीने में बढ़ाया जाता रहा है।
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