
देश में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच असम सरकार ने अपने राज्य में जारी पाबंदियों में कुछ ढील देने का ऐलान किया है। कोविड-19 महामारी से जुड़ी संशोधित गाइडलाइन को आज से राज्य में लागू किया जा रहा है। बता दें कि असम में कोरोना की स्थिति को देखते हुए की गई समीक्षा के बाद पाबंदियों में कुछ ढील के साथ नई गाइड लाइन जारी की गई है।
सरकार ने जिन पाबंदियों में ढील दी है, उसके मुताबिक अब असम के लोग गुवाहाटी के कामरूप जिले को छोड़कर किसी भी जिले में यात्रा कर सकेंगे। हालांकि पहले की तरह ही अंतर-जिला सार्वजनिक परिवहन पर रोक जारी रहेगी। इसका मतलब साफ है कि सार्वजनिक परिवहन से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने रात में जारी कर्फ्यू की समय सीमा घटाकर शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। यही नहीं नई गाइडलाइन के मुताबिक रेस्टोरेंट, होटल और शोरूम अब शाम छह बजे तक खुले रहेंगे।
असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने बताया कि स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जीएनएम, नर्सिंग पाठ्यक्रम और एयरोनॉटिकल इंजीनियर से जुड़े कॉलेज अपने अंतिम वर्ष के छात्रों की क्लास शुरू कर सकते हैं। हालांकि इन कक्षाओं में उन्हीं छात्रों को उपस्थित होने की छूट मिलेगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है।
असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने बताया कि जो भी यात्री कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं उन्हें एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें दोनों वैक्सीन डोज लेने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
राज्य सरकार ने खुली जगह पर हो रहे सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 लोगों की उपस्थिति की छूट दी है। वहीं बंद स्थानों जैसे हॉल में 100 लोगों को ही इकट्ठा होने की छूट दी गई है। अगर समारोह में आ रहे सभी लोगों का टीकाकरण हो चुका है तो बंद स्थान में भी 200 लोगों के आने की छूट दी गई है। शादी समारोहों और अंत्येष्टि में केवल 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं धार्मिक स्थानों पर प्रति घंटे 20 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे।
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