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अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से तीन विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिए। ये बिल हैं अरुणाचल प्रदेश वस्तु कर (संशोधन) बिल, 2023; अरुणाचल प्रदेश पेयजल जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण विधेयक, 2023; और असम फ्रंटियर (न्याय प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023।
अरुणाचल प्रदेश माल कर (संशोधन) विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री चाउना मीन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश माल कर अधिनियम, 2005 (2005 की अधिनियम संख्या 73) में संशोधन करने के लिए विधेयक रखा गया है और यह पूरे अरुणाचल प्रदेश के लिए 1 अप्रैल, 2023 से लागु होगा ।
PHE&WS मंत्री वांगकी लोवांग ने सदन को सूचित किया कि अरुणाचल प्रदेश पेयजल जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण विधेयक पीने के पानी के स्रोतों को संरक्षित करने की दृष्टि से पेयजल जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा प्रदान करने और इसके लिए प्रावधान करने और इससे जुड़े मामले के लिए है।
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लोवांग ने विधेयक पारित करने के लिए सदस्यों से समर्थन मांगते हुए कहा कि पानी मानव जीवन और समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यह कहते हुए कि पानी की आपूर्ति की कमी के कारण विकास गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।
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